रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हालांकि अदालत ने जेल में बंद सोरेन को छह मई को अपने चाचा के अंतिम संस्कार में पुलिस हिरासत में शामिल होने की अनुमति दे दी। एक याचिका के जरिए सोरेन ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने 28 फरवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति आर. मुखोपाध्याय ने निर्देश दिया है कि पुलिस हिरासत में वह (सोरेन) अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। सोरेन को ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया था।