Tuesday, Jul 16, 2024

चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने एटीएस इस्टेट को ब्याज सहित जमा धनराशि वापस करने के आदेश किए जारी


चंडीगढ़ : चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने एटीएस इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता संजय कक्कड़ को प्रिंसिपल अमाउंट और प्रतिवर्ष 10 फीसद ब्याज सहित 90 दिनों के अन्दर धनराशि वापस करने वाले आदेश जारी किए हैं। संजय कक्कड़ एचडीएफसी बैंक के ऑफिशयल हैं। उन्होंने एटीएस इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में एक घर खरीदने के लिए तकरीबन 47,75,000/-  रुपए का सौदा तय किया था। संजय कक्कड़ ने डेराबस्सी स्थित एटीएस गोल्फ मीडो लाइफस्टाइल में फ्लैट नंबर 10123, टाइप-बी टावर नंबर टेन फ्लैट खरीदने के लिए 5 अक्टूबर को 23,63,612/-जमा करवाए थे। एग्रीमेंट मुताबिक मेंटेनेंस व पावर बेकअप चार्जेज और एक कार पार्किंग की सुविधा निर्धारित थी। उक्त एग्रीमेंट की क्लॉज़ 14 मुताबिक कंपनी ने 42 महीने में यह मकान तैयार करके उपभोक्ता संजय कक्कड़ को सुपुर्द करना था। समय अवधि लेट होने के चलते 6 महीने का अतिरिक्त समय तय किया गया था। लेकिन एटीएस इस्टेट उपभोक्ता संजय कक्कड़ पुत्र सतीश कक्कड़ को 7 साल से भी अधिक समय व्यतीत होने पर भी मकान का निर्मित पजेशन देने में नाकाम रहे। अपने सर पर अपनी छत का सपना संजोए लाखों रुपए कंपनी को देने वाले उपभोक्ता संजय कक्कड़ ने आखिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फॉर्म 2 चंडीगढ़ में मामला दर्ज करवाया। उक्त कोर्ट ने पूरे मामले में कंप्लेनेंट संजय कक्कड़ को बिल्कुल तर्क और तथ्य के आधार पर लाचार और असमर्थ पाते हुए एटीएस इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को 90 दिन में जमा धनराशि और 10 फीसद प्रतिवर्ष के हिसाब से रकम तत्काल प्रभाव से लौटाने के आदेश जारी किए। उपभोक्ता को यह भी डर सता रहा है कि कंज्यूमर कोर्ट के आदेशों को लापरवाही से लेते हुए दोषी  करार एटीएस इस्टेट कंपनी उन्हें भुगतान किस्तों में देने केलिए लिए दवाब डलवा कर मजबूर ना करें। कक्कड़ ने कह कि उक्त कंपनी के विरुद्ध पहले भी अनेकों ठगबाजी के अनेकों मामले सामने आ चुके हैं जिससे कंपनी की ब्रांड इमेज बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों का इस कंपनी पर से भरोसा उठ चुका है।अनेकों उपभोक्ता अपना जमा करवाया हुआ तमाम पैसा वापस चाहते हैं, वह भी ब्याज समेत। 

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चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने एटीएस इस्टेट को ब्याज सहित जमा धनराशि वापस करने के आदेश किए जारी

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