- by Super Admin
- Apr, 08, 2024 04:37
पंचकूला : जिला उपायुक्त डा. यश गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग कमेटी की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अवगत करवाया गया कि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनूसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के 29 मामलों संज्ञान में आए जिन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित 2016 के तहत किसी प्रकार का अत्याचार होने पर पीड़ितों को तीन किस्तों में 85 हजार रुपए से लेकर 8.25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रथम किस्म एफआईआर दर्ज होने व दूसरी किस्त न्यायालय में चालान दर्ज करवाए जाने तथा तीसरी किस्त की राशि न्यायालय से निर्णय होने के बाद प्रदान की जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि इनमें से 13 मामलों में प्रथम किस्त, 5 मामलों में दूसरी किस्त तथा शेष मामलों में तीसरी किस्त दी जा चुकी है। इसके अलावा इस साल के 6 मामलों में से 4 मामलों में राशि दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पंचकूला जिला मैनूवल स्कवेन्जर से मुक्त है। इसके लिए जनस्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के अलावा पंचकूला मैट्रोपोलियन अर्थोटी से भी रिपोर्ट ली जाए।
बैठक में बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम द्वारा सफाई कर्मियों को भी एक लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक ऋण विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे सफाई कर्मियों एवं उनके आश्रितों से आवेदन करवाए जाए। उपायुक्त ने कहा कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। बैठक में जिला कल्याण अधिकारी दीपिका, पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा सहित कई गैर सरकारी व सरकारी सदस्य मौजूद रहे।