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Friday, April 26, 2024
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सरकार का यू-टर्न, लॉकडाउन अवधि के दौरान गैर-जरूरी सामान नहीं बेच पाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां

April 20, 2020 08:14 AM

नयी दिल्ली (भाषा) - सरकार ने यू-टर्न लेते हुए लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिये गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी। हालांकि, चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिलेसिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन अब इस ‘छूट’ को वापस ले लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि देशभर में लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले के आदेश में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से गैर-जरूरी उत्पादों की भी बिक्री कर सकेंगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश जारी किया जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों में ढुलाई से गैर-जरूरी सामान को हटा दिया गया है।

इसमें समेकित संशोधित दिशानिर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। इससे पहले 15 अप्रैल को जारी आदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामान की बिक्री की अनुमति दी गई थी।

इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ खुदरा व्यापारी सरकार पर उन्हें भी ई-कॉमर्स कंपनियों की तरह गैर-जरूरी सामान की बिक्री की अनुमति देने के लिए दबाव बनाने लगे थे। ई-कॉमर्स कंपनियों को हालांकि, खाद्य उत्पाद, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण जैसे आवश्यक सामानों को बेचने की अनुमति होगी।

इससे पिछले आदेश में कहा गया था, ‘‘आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में सभी सुविधाएं... उनके विनिर्माण, थोक या खुदरा व्यापार, मोहल्ले की दुकानों और ई-कॉमर्स कंपनियों को परिचालन की अनुमति होगी। उन्हें कड़ाई से सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इन इकाइयों को खोलने या बंद करने के समय पर कोई अंकुश नही होगा।’’

इसके एक दिन बाद गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक सामान मसलन मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप-कंप्यूटर, सिलेसिलाए परिधान, स्कूली बच्चों का स्टेशनरी का सामान खरीदा जा सकेगा। इसके बाद कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों ने आनलाइन आर्डर लेने शुरू कर दिए थे।

इसके अलावा सरकार ने सभी ट्रकों और ढुलाई वाहनों के परिचालन की अनुमति भी दी है। इसके लिए ट्रक ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। एक ट्रक के दो ड्राइवरों और एक हेल्पर के साथ परिचालन की अनुमति होगी। माल को उतारने के बाद खाली ट्रक के परिचालन की भी अनुमति होगी। ट्रकों की मरम्मत की दुकानों और राजमार्गों पर ढाबों को भी खोलने की अनुमति दी गई है।

 
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