Follow us on
Friday, May 03, 2024
BREAKING NEWS
भाजपा के लिए ‘200 पार’ करना भी चुनौती, बहुमत नहीं मिलेगा: थरूरहरियाणा : भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने कुरूक्षेत्र सीट से नामांकन पत्र दाखिल कियासंविधान और हमारी-आपकी जान के पीछे पड़े हैं भाजपा के लोग : अखिलेशकांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद, ‘शहजादे’ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है पड़ोसी मुल्क: मोदीमुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ‘आप’ ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कियामुख्यमंत्री आदित्यनाथ का फर्जी वीडियो साझा करने के आरोप में नोएडा निवासी गिरफ्तारBreaking: अंबाला की इथेनॉल फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां काबू पाने में जुटीलोकसभा चुनाव: उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट से नामांकन दाखिल किया
Delhi

उच्चतम न्यायालय मंदिर ‘पुनर्स्थापना’ मुकदमों से संबंधित ज्ञानवापी समिति की याचिका पर सुनवाई करेगा

March 01, 2024 01:31 PM

नई दिल्ली : उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें व्यवस्था दी थी कि वाराणसी में मस्जिद वाली जगह पर मंदिर के ‘‘पुनर्स्थापना’’ की मांग करने वाले मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे मुख्य मामले के साथ संलग्न करेंगे।’’

 
Have something to say? Post your comment
More Delhi News
स्कूलों में बम होने की धमकी वाले झूठे संदेशों पर विश्वास न करें: दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस ने स्कूलों को भेजे गए धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगा लिया है: उप राज्यपाल दिल्ली-NCR के 10 स्कूलों में बम होने की धमकी: एक ही ई-मेल से भेजी गई धमकी Breaking: दिल्ली-NCR के 50 से ज्यादा स्कूलों को मिली है धमकी, स्पेशल टीम जांच में जुटी पंजाब CM मान पहुंचे तिहाड़ जेल: आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से करेंगे मुलाकात Breaking: अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हाईलेवल मीटिंग आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्वी दिल्ली में प्रदर्शन किया बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिकाएं खारिज रक्त में शर्करा की मात्रा में वृद्धि के बाद केजरीवाल को दिया गया इंसुलिन, आप ने कदम का स्वागत किया न्यायालय ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 30 सप्ताह के गर्भ के चिकित्सकीय समापन की अनुमति दी