- by Super Admin
- Apr, 08, 2024 04:37
चंडीगढ़ : नायब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफायती दरों पर आवास मुहैया करवाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी गई है। नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास या तो शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे वर्तमान समय में कच्चे घरों में रहते हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।
योजना का लाभ उठाने के लिए पीपीपी होना अनिवार्य
योजना का पात्र होने के लिए लाभार्थियों के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हो व पीपीपी के अनुसार उसकी 1.80 लाख रुपये तक की सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए। पिछले साल 1.80 लाख रुपये तक की सत्यापित आय वाले शहरी परिवारों के बीच आवास की मांग का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण अभियान चलाया गया था। लगभग 2.89 लाख आवेदकों ने फ्लैट या प्लॉट की मांग दर्ज की, जिनमें से 1.51 लाख ने प्लॉट और 1.39 लाख ने फ्लैट के लिए आवेदन किया। लाभार्थी मानक डिजाइन के अनुसार आवंटित 30 वर्ग गज के प्लॉट पर 350 वर्ग फीट/425 वर्ग फीट के कारपेट एरिया वाले डुप्लेक्स (दो मंजिला) फ्लैट का निर्माण कर सकते हैं। सब्सिडी, ऋण और ब्याज छूट योजनाओं को मिलाकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।